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हमीरपुर। उत्तर प्रदेश शासन एवं आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में राज्य कर विभाग, हमीरपुर द्वारा शुक्रवार को साईं कृपा गेस्ट हाउस में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, बांदा संभाग, बांदा द्वारा की गई।कार्यक्रम में व्यापारियों को जीएसटी व्यवस्था में हुए नवीनतम परिवर्तनों, कराधान प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा अनुपालन संबंधी आवश्यक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने जीएसटी 2.0 के अंतर्गत लागू सुधारों, नवीन पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, ई-इनवॉयसिंग, ई-वे बिल तथा व्यापारिक प्रोफाइल में मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।इस अवसर पर नियम 14ए के अंतर्गत नए पंजीकरण के लिए आवश्यक वैध दस्तावेजों के संबंध में जानकारी दी गई तथा व्यापारियों से प्रत्येक व्यापारिक लेन-देन पर अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत इनवॉयस जारी करने का आह्वान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए अधिकाधिक व्यापारियों तक योजना का लाभ पहुंचाने की अपील की गई।अधिकारियों ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विभाग एवं करदाताओं के मध्य पारदर्शिता, विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा देते हुए कर प्रणाली को अधिक सरल और सुगम बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके।कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं कर अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने सहभागिता करते हुए अपने सुझाव एवं समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। बैठक के दौरान व्यापारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न व्यावहारिक एवं कर संबंधी प्रश्नों का अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री के. जी. अग्रवाल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री श्री हृदेश मिश्रा, कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा सहित अनेक व्यापारी प्रतिनिधि, अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों को कर संबंधी नियमों के प्रति जागरूक करना, विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा व्यापारिक समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।

By AKC NEWS HINDI

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